RBI ने आंतरिक लोकपाल के लिए जारी किए नए नियम

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों में ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

केंद्रीय बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी में इंटरनल ओम्बड्समैन यानी आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति व कामकाज के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों का मकसद विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities – REs) के भीतर ही शिकायतों के समाधान तंत्र को मजबूत करना और ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित व सार्थक समाधान सुनिश्चित करना है।

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Author: Deepak Mittal

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