रायगढ़: नशा तस्करों पर सख्त रुख अपनाते हुए रायगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर भागवत साहू की अवैध संपत्ति SAFEMA कोर्ट, मुंबई से फ्रीज करवाई। आरोपी के खिलाफ यह कार्रवाई जिले में पहली बार हुई है।
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि भागवत साहू की पत्नी के पास वैध आय का कोई स्रोत नहीं है और खाते में जमा राशि गांजा तस्करी से अर्जित की गई थी। अदालत ने 15,07,686 रुपये को फ्रीज करने का आदेश जारी किया।
अगस्त 2024 में जूटमिल पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में अंतरराज्यीय गांजा रैकेट का पर्दाफाश किया गया था। इस कार्रवाई में भागवत साहू सहित 9 आरोपी गिरफ्तार हुए और 175 किलो गांजा, 4 फोर व्हीलर वाहन, 6 मोबाइल फोन और 7,500 रुपये नकद सहित लगभग 72 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की गई थी।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में निरीक्षक प्रशांत राव और उप निरीक्षक गिरधारी साव ने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act, 1976) उन तस्करों और हवाला कारोबारियों पर लागू होता है जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की हो। अदालत की अनुमति के बाद ऐसी संपत्ति को फ्रीज या जब्त किया जा सकता है।
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी और अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और जिले में इस तरह की संपत्तियों पर निगरानी बनी रहेगी।

Author: Deepak Mittal
