सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस समय सीमा के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से अमान्य (Inactive/Invalid) माना जा सकता है।
इसका असर आपकी बैंकिंग, टैक्स और आय से जुड़े लगभग सभी जरूरी कामों पर पड़ेगा।
PAN Aadhaar Linking क्यों है जरूरी?
CBDT के अनुसार, यह कदम टैक्स चोरी रोकने, डिजिटल पहचान मजबूत करने और ITR फाइलिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। ITR फाइल करने और सत्यापन के लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है।
लिंक न करने के गंभीर असर
अगर आप समय पर PAN-Aadhaar लिंक नहीं करते, तो….
- PAN inactive/invalid हो जाएगा
- ITR फाइल या वेरिफाई नहीं कर पाएंगे
- रिफंड अटक जाएंगे
- लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे
- Form 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा
- वेतन क्रेडिट, बैंकिंग, निवेश और KYC वाले कामों में दिक्कत
- TDS/TCS हायर रेट पर कटेगा
कैसे करें PAN-Aadhaar लिंक?
- आयकर विभाग की e-Filing वेबसाइट पर जाएं
- ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें
- PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल डालें
- OTP दर्ज कर पुष्टि करें
- यदि PAN पहले से निष्क्रिय है, तो निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद लिंकिंग संभव होगी
- ‘Link Aadhaar Status’ में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं
Author: Deepak Mittal










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