राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लोकहित में धान खरीदी कार्य अविरल रूप से जारी रहना आवश्यक है। इसी क्रम में सरकार ने 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक, यानी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की पूरी धान खरीदी अवधि के दौरान, इस कार्य में जुड़े कर्मचारियों के काम से इंकार या हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4(1) और 4(2) के तहत की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अनुसूची के खंड–क, क.(2)(क) और (ख) में वर्णित सभी कर्मचारी धान खरीदी कार्य से इंकार नहीं कर सकेंगे।

सरकार का आदेश 15 नवंबर 2025 से प्रभावी होकर 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
Author: Deepak Mittal










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