बिना डॉक्टर संचालित अस्पताल सील, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

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नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर मुंगेली प्रशासन सख्त

मुंगेली: जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर की अनुपस्थिति पाए जाने और नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन के बाद यह कार्रवाई की गई।

कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. शीला साहा, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ. कमलेश कुमार और नायब तहसीलदार हरीश यादव की संयुक्त टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। अधिकारियों के अनुसार, चिकित्सक की अनुपस्थिति में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जो नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

सीएमएचओ ने बताया कि इससे पहले 16 जनवरी को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें डॉक्टर अनुपस्थित मिले थे। उस समय संस्था को नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Author: Deepak Mittal

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