निलंबित एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

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छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल लाने वाले उरमाल ओपेरा मामले में निलंबित एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है।


दरअसल, 16 जनवरी को कमिश्नर महादेव कावरे ने डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम तुलसीदास मरकाम को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को गलत बताते हुए तुलसीदास मरकाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।


मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को निलंबन आदेश पर अंतरिम राहत दी और स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का पक्ष सुने बिना कार्रवाई उचित नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया है, वहीं अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की गई है।


हाईकोर्ट से राहत मिलने के अगले ही दिन तुलसीदास मरकाम मैनपुर स्थित अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे और पुनः कुर्सी संभाल ली। इसके बाद उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में दायर याचिका क्रमांक और अंतरिम राहत की जानकारी दी।


एसडीएम द्वारा दफ्तर में बैठकर लिखा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो कई लोगों के मोबाइल स्टेटस में भी देखा गया। इतना ही नहीं, उनकी वापसी को लेकर समर्थकों ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो साझा करते हुए “ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है” जैसे गानों के साथ पोस्ट वायरल किए।

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Author: Deepak Mittal

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