एक मामले में मिली बेल, दूसरे केस में अभी लेनी होगी जमानत
पटना: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें एक मामले में जमानत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी। दरअसल, पप्पू यादव के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं और उन्हें अभी केवल एक ही केस में जमानत मिली है।
जानकारी के अनुसार, 9 फरवरी को पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर खाली करा लिया गया था, जिसके चलते सुनवाई टाल दी गई थी।
बताया जाता है कि पप्पू यादव के खिलाफ वर्ष 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाना में एक मामला दर्ज किया गया था। उस समय जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो उनके करीब 20 अज्ञात समर्थकों ने पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। इसी को लेकर उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था।
इधर, 6 फरवरी को पप्पू यादव दिल्ली में थे। उसी दिन देर शाम पटना स्थित अपने आवास पहुंचते ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बुद्धा कॉलोनी थाना के थानेदार पल्लव के बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, इस दूसरे मामले में अलग से जमानत मिलने के बाद ही पप्पू यादव बेउर जेल से बाहर आ सकेंगे। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।
Author: Deepak Mittal










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