जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला : अब केवल दो स्लैब, 5% और 18%

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नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अब जीएसटी में केवल दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद बताया कि दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सभी राज्यों ने सहमति जताई है। रोजमर्रा की अधिकांश वस्तुओं पर कर की दरें घटाई गई हैं।

18% जीएसटी : एसी, टीवी सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, सीमेंट (पहले 28%), 1200 CC तक की कारें और 350 CC तक की बाइक।

5% जीएसटी : ड्राई फ्रूट्स, अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी, शुगर क्यूब्स, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल और टेबलवेयर।

0% जीएसटी : यूएचटी दूध और ब्रेड।

40% जीएसटी : मिड साइज कारें, लग्जरी प्रोडक्ट्स, पान मसाला, सिगरेट, कैफीनयुक्त पेय और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और कर प्रणाली और अधिक सरल होगी।

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Author: Deepak Mittal

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