15 अगस्त से शुरू होगा FASTag एनुअल पास, जानें आवेदन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी

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FASTag: हाईवे या एक्सप्रेसवे से यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है. अब बार-बार टोल प्लाजा पर रुककर टैक्स चुकाने की झंझट खत्म होने वाली है. 15 अगस्त से नया एनुअल फास्टैग पास शुरू हो रहा है.

इस पास के जरिए वाहन चालक पूरे साल टोल प्लाजा से बिना रुके गुजर सकेंगे. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जो रोजाना हाईवे पर सफर करते हैं.

आवेदन करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?

एनुअल फास्टैग पास के लिए आवेदन करने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), आधार कार्ड या पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी होना आवश्यक है. लेकिन अगर आप पास किसी कंपनी के नाम पर एनुअल फास्टैग पास बनवा रहे हैं, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी देने होंगे. सभी दस्तावेज चेक होने के बाद ही पास जारी किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए वाहन चालकों को ‘राजमार्ग यात्रा ऐप’ में लॉगइन करके वाहन की डिटेल भरनी होगी और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. इसके अलावा, वाहन चालक ‘NHAI’ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं. आवेदन सबमिट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी और फिर आपका एनुअल पास एक्टिवेट कर दिया जाएगा.

फास्टैग क्या है?

हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले सभी वाहनों को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है. टोल टैक्स चुकाने के लिए वाहन चालकों को फास्टैग का इस्तेमाल करना होता है. फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जो वाहन चालकों को बिना रुके टोल टैक्स का भुगतान करने की सुविधा देती है. यह एक प्रकार का स्टीकर होता है, जिसे वाहन के विंडशील्ड पर लगाया जाता है.

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Author: Deepak Mittal

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