मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने लागू किये नए नियम

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अब नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को मकान का बंटवारा या रजिस्ट्री देनी होगी

रतलाम से इमरान खान की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने नए कनेक्शन के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। इस नए नियम ने लोगों को उछालकर रख दिया है और लोग कनेक्शन के लिए कंपनियों के कार्यालय में चक्कर लगा रहे है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। एमपी के ब्यावरा में बिजली कंपनी के नए फरमान से अब लोगों को नया कनेक्शन मिलना न मुश्किल हो गया है।

क्योंकि नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता के नाम एक के मकान की रजिस्ट्री या बंटवारे के दस्तावेज लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे करने पर अब मकान एक है, तो वह बंटवारा करवाकर वह दस्तावेज लगा सकता है। इसके अलावा नगर पालिका से एनओसी लेकर वह भी लगा सकता है। ऐसा इसलिए हुआ कि एक घर में चार-चार मीटर लगे हुए हैं। अब लोगों को इस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा।

नए कनेक्शन करवाने वाले लोग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। बिजली कनेक्शन के लिए आए लोगों ने बताया कि बिजली कनेक्शन कराने के लिए कार्यालय गए थे। यहां मौजूद रजिस्ट्री लगाने के बाद कनेक्शन देने की बात कही। जब कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता के नाम मकान की रजिस्ट्री नहीं होना बताया तो विद्युत बताते हैं कि, एक मकान में रहते हैं। पिता के नाम से रजिस्ट्री है। कनेक्शन देने से मनाकर दिया।

उपभोक्ता राकेश ने कहा कि छोटे से मकान के कितने हिस्से और फिर उनकी रजिस्ट्री कैसे करवाएं। अगर इतने ही पैसे होते तो नया मकान खरीद लेते। बिजली कंपनी द्वारा गुमराह किया जा रहा है। उनसे इस तरह के आदेश मांगे तो वह भी नहीं दे पा रहे है।

नए फरमान से कई लोग नहीं ले पा रहे नए कनेक्शन

एक मकान में रहने वाले परिवारों के बीच समस्या खड़ी हो गई है। इसी तरह अन्य परिवार के लोगों को भी बिजली कनेक्शन के लिए समस्या बन गई है। कई लोग बिजली कार्यालय के चक्कर काटकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है।

नगर पालिका से एनओसी लेकर लगा सकता है

बिजली कंपनी के एई सिटी अजीत कुमार भुमरकर के अनुसार, कंपनी ने ऑनलाइन सिस्टम में यह जारी किया गया है। जिसमें कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को कोई न कोई वस्तावेज लगाना अनिवार्य है। जिसमें रजिस्ट्री प्राथमिकता दी गई है। अगर में एक मकान में रहने वाले अलग अलग परिवारों को अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए जूझना पड़ेगा। यह प्रक्रिया अनिवार्य

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Author: Deepak Mittal

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