
भिण्ड : कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड ने बताया कि म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की है।
जिसमें 10 हजार से 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी जिस पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक भिण्ड जिले का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र हो.
आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, आवेदक आयकरदाता न होकर केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो, आवेदक शासकीय/अशासकीय सेवा में न हो .
एवं आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो वो ही आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल से दिनांक 31 जुलाई 2024 तक ऋण आवेदन कर सकते हैं।
Author: Deepak Mittal










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