Public Holiday Alerts: राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते मतदान होने हैं. केंद्रशासित राज्य नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जिसमें 70 सीटों पर बुधवार यानी 5 फरवरी को मतदान है. दिल्ली चुनाव 2025 के चलते पब्लिक हॉलिडे का ऐलान हुआ है.
इसके तहत दिल्ली और हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी दिल्लीवासी अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान करेंगे. मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तय है. चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.
इन राज्यों में होगा उपचुनाव
चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचार करने पर रोक लगा दिया है. यह दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए मतदान अवधि के दौरान लागू होगा.
पब्लिक हॉलिडे का ऐलान
दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह फैसला दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव के मद्देनजर लिया गया है.
दिल्ली की ही तरह हरियाणा सरकार ने भी 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया है. इससे दिल्ली में रजिस्टर्ड वोटर राज्य कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिल गई है.
मतदाता भागीदारी के लिए कानूनी प्रावधान
एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत, दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारी मतदान के उद्देश्य से छुट्टी के हकदार हैं. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें.
इसके अलावा हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी सवेतन छुट्टी दी जाती है. इससे उन्हें विधानसभा चुनावों के लिए प्रतिनिधियों को चुनने में आसानी होगी.
