छत्तीसगढ़ के चर्चित अश्लील सीडी कांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। रायपुर की सेशन कोर्ट ने CBI की विशेष लोअर कोर्ट द्वारा मार्च 2025 में दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी की ओर से दाखिल रिव्यू पिटिशन को मंजूरी दे दी गई है।
सेशन कोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी आरोपियों के खिलाफ अब नियमित रूप से ट्रायल चलेगा। अदालत ने भूपेश बघेल को संबंधित निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश भी दिए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले CBI की विशेष कोर्ट ने मामले में सभी धाराएं हटाते हुए भूपेश बघेल को आरोपमुक्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ CBI ने सेशन कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की थी, जिस पर अब अदालत ने जांच एजेंसी के पक्ष में फैसला सुनाया है।
Author: Deepak Mittal










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