रायपुर: धमतरी जिले में धान उपार्जन व्यवस्था में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी के प्रबंधक एवं ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रशासनिक टीम द्वारा समिति में धान खरीदी व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान मिलावटयुक्त धान, टोकन के दुरुपयोग और अवैध रूप से धान बिक्री किए जाने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद यह कड़ी कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान हितैषी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान परिवहन, भंडारण, बिक्री, मिलिंग में अनियमितताओं और बिचौलियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। शासन की मंशा है कि धान उपार्जन का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही मिले और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जाए।
प्रशासन के अनुसार, मोहदी समिति के प्रबंधक एवं ऑपरेटर की बर्खास्तगी धान उपार्जन व्यवस्था में की गई गंभीर गड़बड़ियों के परिणामस्वरूप की गई है। इसी क्रम में 13 जनवरी 2026 को धमतरी के साथ-साथ बलौदाबाजार-भाटापारा, सरगुजा और महासमुंद जिलों में भी व्यापक कार्रवाई की गई।
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बिलारी (सोनाखान) में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 75 कट्टा धान सहित एक पिकअप वाहन को जब्त कर पुलिस थाना सलीहा-बिलाईगढ़ के सुपुर्द किया।
सरगुजा जिले में कलेक्टर के निर्देशन में राइस मिलों का सघन भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान राजेश राइस मिल खोडरी एवं सिद्धीविनायक राइस मिल दरिमा में धान की कमी पाई गई। कस्टम मिलिंग आदेश 2016 के उल्लंघन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत संबंधित मिलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इसी तरह महासमुंद जिले में संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 217 कट्टा धान और एक पिकअप वाहन जब्त किया। अवैध परिवहन एवं भंडारण के मामलों में मंडी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई जारी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान उपार्जन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।
Author: Deepak Mittal










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