निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली: पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस ने एक गंभीर अपराध में बड़ी सफलता हासिल की है। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी आशीष वर्मा को पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किया गया, जबकि उसके विरुद्ध आईटी एक्ट की धारा 67(बी), बीएनएस की धारा 79 एवं 64(च)(झ)(ड), तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की गई है।घटना की रिपोर्ट 25 सितंबर 2025 को प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि आरोपी आशीष वर्मा पुत्र चौन कुमार वर्मा निवासी नवागांव (चीनू) ने उनकी नाबालिग बेटी का चरित्र भ्रष्ट करने के उद्देश्य से इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से आपत्तिजनक अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए।
इस पर अपराध क्रमांक 428/2025 के तहत आईटी एक्ट की धारा 67(बी) एवं बीएनएस की धारा 79 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी भोजराम पटेल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं एसडीओपी मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में विशेष जांच टीम गठित की। पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से दर्ज कराया गया और जिला अस्पताल मुंगेली से डॉक्टरी परीक्षण कराया गया।
पीड़िता ने आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने और फोटो वायरल करने की पुष्टि की। डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 64(च)(झ)(ड) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 जोड़ी गईं।तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना पर आरोपी आशीष वर्मा (उम्र 22 वर्ष, निवासी नवागांव चीनू, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली) को पुणे से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया।
गवाहों के समक्ष उसके मोबाइल फोन को जब्त कर 28 अक्टूबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसपी भोजराम पटेल ने संपत्ति संबंधी अपराधों, महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई और शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई में निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, प्रआर. मनोज सिंह ठाकुर, रवि जांगड़े, नोखेलाल कुर्रे, आरक्षक विकास ठाकुर, रवि श्रीवास एवं महिला आरक्षक वृंदा पंद्राम की भूमिका सराहनीय रही।
Author: Deepak Mittal









