समग्र शिक्षा के सहायक कार्यक्रम समन्वयक संजय साहू निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्यवाही..

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पुर्व में पत्रकार को धमकी के मामले पर छःग श्रमजीवी पत्रकार संघ मुंगेली ने एसपी व कलेक्टर को की थी शिकायत….

निर्मल अग्रवाल :  मुंगेली -जिले में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत सहायक कार्यक्रम समन्वयक (मूल पद शिक्षक एलबी) संजय साहू को कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। साहू के विरुद्ध उच्च कार्यालय के आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना तथा कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता तथा वित्तीय अनियमितता की शिकायतें मिली थी। 

उक्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर के द्वारा जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर कलेक्टर के अनुमोदन पर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में  साहू को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पथरिया संलग्न किया गया है। उक्त अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
           
गौरतलब है कि पूर्व में साहू को जेईई एवं नेट  कोचिंग संचालन में अव्यवस्था, समग्र शिक्षा से संबंधित दायित्व में लापरवाही, निर्देशानुसार शाला में उपस्थित न देने तथा उच्च कार्यालयीन आदेशों की अवहेलना पर नोटिस जारी किया गया था।

उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचरण की श्रेणी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। साहू के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं राशि गबन के प्रकरण में जांच चल रही है। इसकी पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. भी किया जाएगा।

ऊक्त मामले में छ ग श्रमजीवी पत्रकार संघ मुंगेली ने  एसपी व कलेक्टर को किया था लिखित शिकायत..

वही आपको बता दें कि विगत दिनों पहले संजय साहू को मुंगेली कलेक्टर के आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया था कि संजय साहू जो उनकी मूल स्थापना शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरछा विकास खंड पथरिया जाने की आदेश पारित किया गया था जिस पर संजय साहू द्वारा आदेश का अवहेलना किया गया.

वही इस मामले पर जानकारी होने पर संजय साहू के विरुद्ध प्रशाशनिक आदेश पर खबर लगाया गया था जिसके तत्पश्चात 22 अगस्त को 10 बजकर 23 मिनट में व्हाट्सेप कालिंग कर खबर लगाने वाले पत्रकार को गंदी गंदी गाली के साथ देख लेने एवं राजनैतिक पहूंच की धमकी दी गई थी.

जिस पर मुंगेली पत्रकार के समर्थन में छ ग श्रमजीवी पत्रकार संघ मुंगेली के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में संघ के सभी सदस्य व पदाधिकारियो ने जिले के पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को लिखित शिकायत दर्ज करवाया गया था जिस पर मुंगेली सिटी कोतवाली में संजय साहू के द्वारा अपने बयान में कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश की जानकारी नहीं होने की मुंगेली थाना में बयान दर्ज करवाया गया था.

जो कि अब निलंबन की कार्यवाही पर सीधा नज़र आ रहा है वही विभागी एफ आई आर के साथ पत्रकार को धमकी व गाली गलौज  के मामले में व  झूठा बयान दर्ज करवाकर पुलिस को गुमराह करने के सभी मामले में संजय साहू के ऊपर बड़ी कार्यवाही हो सकती है।


अब देखने वाली बात तो यह है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ जो सच को सामने लाने का कार्य करती है को दबाने का प्रयास करने वाले संजय साहू पर कब तक एफआईआर होता है। इस तरह के मामले में निश्चित ही बर्खास्तगी का होना नितांत आवश्यक है।

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Author: Deepak Mittal

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