अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्लेट अनिवार्य

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निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली

मुंगेली -शासन द्वारा वर्ष 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्लेट अनिवार्य की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसे लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है।

इसके लिए वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते है। परिवहन विभाग द्वारा मेसर्स रियल मैजोन इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स रोजमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी लगाने हेतु अधिकृत किया गया है।


जिला परिवहन अधिकारी ने 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम/ नियम के दिए गए प्रावधान एवं ई-चालान की कार्यवाही से बचने के लिए 19 मार्च 2025 के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने की अपील की है।

इसके लिए वाहन दर निर्धारित की गई है, इनमें दोपहिया वाहन के लिए बेस प्राइस 310 रूपए व जीएसटी 55.80 रूपए कुल 365.80 रूपए, तीन पहिया वाहनों के लिए 362 व जीएसटी 65.16 कुल 427.16 रूपए, एलएमवी 556 रूपए व जीएसटी 100.08 रूपए कुल 656.08 रूपए और हेवी कमर्शियल 598 व जीएसटी 107.64 रूपए कुल 705.64 रूपए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100 रूपए अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन स्वामी स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी परिवहन सुविधा केंद्र अथवा वाहन डीलर शोरूम से जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय धरमपुरा, मुंगेली में संपर्क कर सकते हैं।

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Author: Deepak Mittal

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