ताजा खबर
5 साल बाद खुला कैलाश मानसरोवर का द्वार, रमन सिंह बोले— ‘यह यात्रा जीवन बदल देने वाला अनुभव है रायपुर से कार बुक कर दी थी ड्राइवर की जान — हत्या कर शव को आंगन में गाड़ा, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद कबीरधाम में ट्रक के सीक्रेट चैंबर से निकला ‘हरियाणा से मौत का माल’ — 2 क्विंटल गांजा समेत दो गिरफ्तार! खंभे पर मौत: तार बदलते वक्त लाइनमैन को लगा जोरदार करंट, मौके पर ही दम तोड़ा — परिजनों ने किया चक्काजाम छत्तीसगढ़ ल छांव करे बर…’ लिखने वाला स्वर अब मौन है — CM साय ने केदार सिंह परिहार के निधन पर जताया शोक सुनने में बिल्कुल ठीक, फिर भी लिया दिव्यांग प्रमाणपत्र! फर्जीवाड़ा पकड़ में आते ही अधिकारी नौकरी से बाहर

Advance Tax Due Date: फटाफट जमा कर दें एडवांस टैक्स की पहली किस्त, वरना लगेगा जुर्माना; जानें लास्ट डेट और सब कुछ

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

Advance Tax Due Date: आयकर विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स को बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए पहली एडवांस टैक्स किस्त किस तारीख से पहले जमा करनी है। अगर आपकी देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है( चाहे आप सैलेरी वाले हो, फ्रीलांसर हों या बिजनैस करते हों।) तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना ही होगा।

इनकम टैक्स की ओर से एडवांस टैक्स पेमेंट की आखिरी तारीख 15 जून 2025 है। 15 जून तक आपको अपनी कुल कर देनदारी का केवल 15% जमा करना होगा। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

कितना लगेगा ब्याज

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट वित्तीय वर्ष के हिसाब से 31 जुलाई (इस वर्ष के लिए 15 सितंबर) होती है। इस तारीख से पहले आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होता है, हालांकि टैक्सपेयर पर ब्याज अर्जित करने से बचने के लिए वर्ष के अंत में कर देयता को साफ करना होगा। आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 234सी के तहत, करदाताओं को अवैतनिक कर देयता के लिए प्रति वर्ष 1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। इस अतिरिक्त 1 प्रतिशत के भुगतान से बचने के लिए अग्रिम कर का भुगतान अनिवार्य है, जो वर्ष के अंत तक 12 प्रतिशत हो जाता है।

एडवांस टैक्स की समय सीमा

15 जून 15 प्रतिशत
15 सितंबर 45 प्रतिशत
15 दिसंबर 75 प्रतिशत
15 मार्च 100 प्रतिशत

उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति पर वर्ष के दौरान कुल ₹1 लाख की कर देयता है। 15 प्रतिशत अग्रिम कर की समय सीमा के अनुसार, उसे 15 जून तक ₹15,000 का भुगतान करना है। अन्यथा, उसे अगले वर्ष जुलाई में अपना रिटर्न दाखिल करते समय कर देयता पर ब्याज देना होगा।

इसके बजाय अगर वह एडवांस टैक्स की समय सीमा से पहले अपना कर बकाया चुका देता है, तो जुलाई में कोई कर देयता नहीं होगी। और उसे केवल रिटर्न दाखिल करना होगा।

कर देयता चुकाने की तिथियाँ
अग्रिम कर का भुगतान करने की समय-सीमाएँ इस प्रकार हैं:

करदाताओं को 15 जून तक कुल कर देयता का 15 प्रतिशत, 15 सितंबर तक कर का 45 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक कर का 75 प्रतिशत और 15 मार्च तक 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Comment

August 2025
S M T W T F S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Leave a Comment