मुंगेली: जिले के शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विकासखंड लोरमी के शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम शराब के नशे में स्कूल पहुंच गया। यह पूरी घटना 05 जनवरी 2026 की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया।
वीडियो सामने आते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया। मामले की प्राथमिक जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मुंगेली एलपी डाहिरे ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
शासकीय नियमों का खुला उल्लंघन
बीईओ ने घटना की पुष्टि करते हुए डीईओ को मौखिक रूप से अवगत कराया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शराब के नशे में विद्यालय पहुंचना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) का गंभीर उल्लंघन है। यह न केवल बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए खतरा है, बल्कि शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि को भी नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य है।
निलंबन के साथ तय हुआ मुख्यालय
मामले को गंभीरता से लेते हुए डीईओ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09(क) के तहत शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को निलंबित किया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लोरमी निर्धारित किया गया है। नियमों के अनुसार इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
स्पष्ट संदेश: लापरवाही बर्दाश्त नहीं
शिक्षा विभाग की इस सख्त कार्रवाई को एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि शिक्षकों के आचरण और अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खासकर बच्चों के भविष्य से जुड़े पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी हरकत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Author: Deepak Mittal










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