रामगोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

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रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। रायपुर की PMLA विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की गिरफ्तारी के बाद अग्रवाल की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने मामले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए जमानत से इनकार किया। सुनवाई के दौरान गवाहों के प्रभावित होने की आशंका का भी उल्लेख किया गया। रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

ED ने रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त 2026 को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था। ED के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे और उन्हें छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया।

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Author: Deepak Mittal

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