रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष होगी।

इसका लाभ शासकीय सेवकों, निगम-मंडल के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों एवं नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन करने में मिलेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रावधान के तहत आवेदन करने वाले कर्मचारियों को पूर्व की सेवाओं के लिए निर्धारित आयु सीमा के संबंध में अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी।
हालांकि, गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं में यह निर्देश लागू नहीं होगा। l
Author: Deepak Mittal










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