छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नवीन राजपत्र के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के पदों पर पदोन्नति व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। अब राज्य के 186 विकासखंडों में बीईओ के 75 प्रतिशत पद सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (ABEO) संवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि शेष 25 प्रतिशत पद प्राचार्य संवर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी पद हेतु सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बावजूद लंबे समय तक एबीईओ संवर्ग को केवल 25 प्रतिशत पदोन्नति का अवसर मिल रहा था, जबकि 75 प्रतिशत पद प्राचार्य संवर्ग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाते थे।
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यह व्यवस्था एबीईओ संवर्ग के लिए असमान मानी जा रही थी। सीधी भर्ती के बाद से एबीईओ संवर्ग द्वारा पदोन्नति में बढ़ोतरी की मांग लगातार की जा रही थी। नई अधिसूचना के बाद यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है। हालांकि एबीईओ संवर्ग की ओर से 90 प्रतिशत पदोन्नति की मांग की जा रही थी, परंतु शासन ने 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया है।
राज्य में एबीईओ कैडर की वरिष्ठता सूची को लेकर राज्य सेवा भर्ती नियमों में कुछ विसंगतियों पर आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों का परीक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा नियमों के तहत प्रशासकीय समिति द्वारा प्रक्रियाधीन है।
राजपत्र के अनुसार, वे अभ्यर्थी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त 2012 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम, 2012 तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2013 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग नियम, 2013 के तहत भर्ती किए गए हैं, तथा जिन्होंने आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और संविलियन के माध्यम से सेवा में सम्मिलित हुए हैं, वे पात्र माने जाएंगे।
Author: Deepak Mittal










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