बैंकिंग, वाहन, होटल और प्रॉपर्टी खरीद के नियमों में राहत का प्रस्ताव
नई दिल्ली: सरकार ने नए इनकम टैक्स नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें पैन नंबर से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद आम लोगों के लिए बड़े लेनदेन को आसान बनाना है। ड्राफ्ट के अनुसार बैंकिंग, वाहन खरीद, होटल भुगतान और प्रॉपर्टी से जुड़े लेनदेन में पैन की अनिवार्यता की सीमा बढ़ाई गई है।
ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अब एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक बैंक खातों में कुल 10 लाख रुपये तक की जमा या निकासी पर पैन नंबर देना जरूरी नहीं होगा। मौजूदा नियमों के तहत एक दिन में 50 हजार रुपये या उससे अधिक की नकद जमा पर पैन अनिवार्य है।
वाहन खरीद से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। नए ड्राफ्ट के अनुसार, दोपहिया वाहनों सहित 5 लाख रुपये से अधिक कीमत का कोई भी वाहन खरीदने पर पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में दोपहिया वाहन खरीदने पर पैन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अन्य वाहनों के लिए पैन जरूरी है।
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी राहत दी गई है। प्रस्तावित नियमों के तहत होटल, रेस्तरां या बैंक्वेट हॉल में एक लाख रुपये तक के भुगतान पर पैन नंबर देने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी 50 हजार रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर पैन अनिवार्य है।
प्रॉपर्टी खरीद से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। नए ड्राफ्ट के अनुसार 20 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर पैन नंबर देना जरूरी नहीं होगा, जबकि मौजूदा सीमा 10 लाख रुपये है।
इसके अलावा, नए इनकम टैक्स नियमों में बीमा कंपनियों के साथ खाता खोलने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में जीवन बीमा प्रीमियम सहित एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपये से अधिक के कुल भुगतान पर पैन कार्ड जरूरी होता है।
सरकार के अनुसार, नए नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी अधिसूचना अगले महीने जारी की जा सकती है।
Author: Deepak Mittal










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