छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अनुशासनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है। विभागीय सचिव के साथ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करना भारतीय वन सेवा IFS के अधिकारी मनीष कश्यप को भारी पड़ गया। राज्य सरकार ने उनके आचरण को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, भारत सरकार द्वारा आयोजित Deregulation से संबंधित बैठक की तैयारी को लेकर 23 जनवरी 2026 को विभागीय सचिव ने दूरभाष पर मनीष कश्यप से संपर्क किया था। इस दौरान आवश्यक जानकारी देने के बजाय अधिकारी द्वारा अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया।


शासन ने इस कृत्य को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन माना है।
इसके बाद राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत कार्रवाई करते हुए मनीष कश्यप को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
Author: Deepak Mittal










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