छात्रों से दुर्व्यवहार के आरोप में व्याख्याता आशीष देवांगन निलंबित

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महासमुंद: शासकीय आशीबाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता आशीष देवांगन को छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय की शाला प्रबंधन विकास समिति के सदस्य नीलम कुमार दीवान ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आशीष देवांगन द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ डांट-डपट, मारपीट, कान मरोड़ने और सिर पर मारने जैसी अनुचित हरकतें की जाती थीं।

शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर संचालनालय ने शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन निर्धारित समय-सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में दोषी पाए जाने पर इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया।

इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत आशीष देवांगन को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को निर्देश दिए हैं कि निलंबन आदेश की तामिली सुनिश्चित करते हुए संबंधित दस्तावेज एवं आरोप पत्र सात दिवस के भीतर संचालनालय को भेजे जाएं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार और अनुचित आचरण स्वीकार्य नहीं है।

जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद ने बताया कि संचालनालय के निर्देशों के अनुसार निलंबन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। संचालनालय ने कहा कि यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने और छात्र सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक अहम कदम है।

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Author: Deepak Mittal

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