रायगढ़: थाना कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक घर में उपद्रव मचाते हुए धारदार चाकू लहराकर परिजनों को जान से मारने की धमकी देने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि डर के मारे परिजनों को जान बचाकर थाने की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया है।
मामले में आरोपी की पहचान सिध्दार्थ मेश्राम उर्फ गोलू (28 वर्ष) निवासी गुजरातीपारा, थाना कोतवाली, रायगढ़ के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ उसकी मां कौशिल्या मेश्राम (77 वर्ष) ने 4 जनवरी 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका छोटा बेटा सिध्दार्थ शराब का आदी है और आए दिन नशे की हालत में घर में झगड़ा करता है। मना करने पर वह मारपीट पर उतारू हो जाता है। घटना वाले दिन आरोपी बाजार से घर लौटा और बाहर जाने के लिए 7 लाख रुपये की मांग करने लगा। पैसे देने से इनकार करने पर उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और मां को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया।
इतना ही नहीं, आरोपी धारदार चाकू लेकर मां और बड़े भाई उज्याल मेश्राम को मारने दौड़ पड़ा। बड़े बेटे के समझाने पर भी आरोपी नहीं माना और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देता रहा। किसी तरह परिजन जान बचाकर थाना कोतवाली पहुंचे, लेकिन आरोपी चाकू लहराते हुए थाने तक पीछा करते हुए पहुंच गया।
महिला की शिकायत पर थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 07/2026 के तहत धारा 119(1), 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल के निर्देशन में उप निरीक्षक दिलीप बेहरा और पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को सुरक्षित तरीके से हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार स्टील का चाकू भी बरामद किया गया।
आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर नशे की लत से उपजने वाली घरेलू हिंसा की भयावह तस्वीर सामने रख दी है।
Author: Deepak Mittal










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