कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े रिकॉर्ड में पाई गई गड़बड़ियों को सुधारने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
EPFO के अनुसार, कुछ नियोक्ताओं द्वारा अयोग्य कर्मचारियों के लिए EPS अंशदान जमा किया गया, जबकि कई योग्य कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान जमा ही नहीं किया गया। इन त्रुटियों के कारण पेंशन दावों के निपटारे में देरी हो रही थी।
नई गाइडलाइन के तहत सभी मामलों को एक तय और समान प्रक्रिया के माध्यम से सुधारा जाएगा। जहां आवश्यक होगा, वहां फंड का फिजिकल ट्रांसफर भी किया जाएगा, ताकि ऑडिट प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक बनी रहे।
EPFO का कहना है कि इससे भविष्य में ऐसी गलतियों पर रोक लगेगी और कर्मचारियों के पेंशन अधिकार सुरक्षित होंगे।
यदि किसी कर्मचारी को गलती से EPS में शामिल किया गया है, तो अनछूट संस्थानों में EPS खाते (खाता संख्या 10) से राशि ब्याज सहित भविष्य निधि खाते (खाता संख्या 1) में ट्रांसफर की जाएगी और पेंशन सेवा अवधि की गलत एंट्री हटाई जाएगी। वहीं छूट प्राप्त संस्थानों में यह राशि संबंधित पीएफ ट्रस्ट को भेजी जाएगी।
इसके अलावा, यदि किसी योग्य कर्मचारी के लिए EPS अंशदान जमा नहीं किया गया है, तो अनछूट संस्थानों में भविष्य निधि खाते से देय राशि ब्याज सहित पेंशन खाते में ट्रांसफर की जाएगी और कर्मचारी की पूरी पेंशन सेवा अवधि रिकॉर्ड में जोड़ी जाएगी। इसका उद्देश्य पेंशन रिकॉर्ड को दुरुस्त करना और पेंशन क्लेम में हो रही देरी को समाप्त करना है।
Author: Deepak Mittal









