छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की प्रक्रिया अब और भी सख़्त होने जा रही है। राज्य सरकार ने साफ निर्देश जारी किया है कि अब बिना पुलिस चरित्र सत्यापन और सभी दस्तावेज़ों की पूरी जांच के किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD ने सभी विभागों को इस संबंध में चेतावनी के साथ पत्र जारी किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई विभाग चयन सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को बिना संपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया पूरी किए ही ज्वाइनिंग दे रहे थे।
बाद में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और गलत दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी पाने की शिकायतें मिलीं।

इन मामलों के कारण न सिर्फ प्रशासनिक परेशानियाँ बढ़ीं, बल्कि बड़ी संख्या में प्रकरण न्यायालय तक पहुंच गए, जो सालों तक लंबित रहते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी परिस्थिति में शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
अब सभी विभागों को उम्मीदवार के मूल दस्तावेज़ देखकर स्वयं सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
पुलिस चरित्र सत्यापन पूरी तरह क्लियर होने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
Author: Deepak Mittal










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