मस्तूरी रोड पर कार स्टंट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया..

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मस्तूरी रोड पर कार चालकों द्वारा खतरनाक स्टंट करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और मौजूदा कार्रवाई को नाकाफी बताया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अब बिना कोर्ट की अनुमति के जब्त गाड़ियां नहीं छोड़ी जाएंगी।

हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए यह पूछा कि अब तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या-क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

जानकारी के अनुसार, ग्राम लावर स्थित एक फार्महाउस में जन्मदिन मनाने जा रहे कुछ युवक मस्तूरी रोड पर अपनी चलती कारों में स्टंट कर रहे थे।

इनकी लापरवाही से राहगीरों की जान जोखिम में पड़ गई और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 कारों को जब्त किया और गाड़ियों में मौजूद व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।

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Author: Deepak Mittal

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