धमतरी जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र में गौवंश तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक सफेद रंग के पिकअप वाहन (CG 05 AN 4324) को रोककर जांच की, जिसमें एक भैंसा और एक भैंसी को बिना चारा-पानी के अमानवीय स्थिति में ले जाया जा रहा था।
वाहन जांच में नहीं मिले वैध दस्तावेज
केरेगांव पुलिस द्वारा जब वाहन चालक से पशु परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, तो आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। शक गहराते ही गवाहों की मौजूदगी में गौवंश को जब्त कर लिया गया और पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मामला
थाना प्रभारी के अनुसार, इस मामले में अपराध क्रमांक 17/2025 के तहत:
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धारा 4, 6, 10 – छत्तीसगढ़ गोवंश परिरक्षण अधिनियम 2004
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धारा 11 – पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960
के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
पुलिस की सतर्कता से फिर नाकाम हुई तस्करी
धमतरी पुलिस ने बीते कुछ समय में गौवंश तस्करी के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं।
🔹 पिछले माह थाना भखारा क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
🔹 02 अगस्त 2025 को ही एक साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
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नारायण साहू, पिता सरजू राम साहू (उम्र 44 वर्ष)
निवासी – खरतुली, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी -
लोमश साहू, पिता संजय साहू (उम्र 22 वर्ष)
निवासी – परसतराई, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी
पुलिस की सख्त चेतावनी
धमतरी पुलिस ने साफ किया है कि गौवंश तस्करी, अवैध परिवहन और पशु क्रूरता के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और ऐसी गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

Author: Deepak Mittal
