बिलासपुर अनियमित वसूली पर शिकंजा: लोक सेवा केंद्र व च्वाइस सेंटर पर होगी कड़ी कार्रवाई

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जे के मिश्र
जिला ब्यूरो चीफ
नवभारत टाइम्स 24*7in बिलासपुर

बिलासपुर श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीयन अनिवार्य होता है, जिसे विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर स्थापित श्रम संसाधन केंद्रों में निःशुल्क कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लोक सेवा केंद्रों या च्वाइस सेंटरों में मात्र ₹30 शुल्क लेकर यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन हाल ही में कई च्वाइस सेंटरों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे श्रम विभाग ने गंभीरता से लिया है।

सहायक आयुक्त श्रम, श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि इस प्रकार की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। कोई भी पीड़ित नागरिक बिलासपुर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के नंबर 07752-455565 या रायपुर श्रम विभाग के नंबर 0771-3505050 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब कार्ड प्रिंटिंग शुल्क के रूप में पूर्व में वसूले जा रहे ₹10 की राशि भी मण्डल द्वारा वहन की जाएगी। वहीं, पंजीयन के बाद किसी योजना का आवेदन करने हेतु केवल ₹20 शुल्क निर्धारित किया गया है।

श्रम विभाग ने आम जनता को जागरूक करते हुए बताया है कि पंजीयन हेतु च्वाइस सेंटर जाना अनिवार्य नहीं है। कोई भी श्रमिक “श्रमेव जयते” मोबाइल ऐप को Google Play Store से डाउनलोड कर स्वयं ही पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

श्रम विभाग ने यह सख्त संदेश दिया है कि मनमाने ढंग से अतिरिक्त वसूली करने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जनहित सुनिश्चित हो सके।

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Author: Deepak Mittal

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