प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने पर चालक को भेजा गया जेल!

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

डी पी मिश्रा ब्यूरो चीफ बस्तर संभाग नवभारत टाइम्स 24* 7

यातायात शाखा दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा गौरव राय (भा.पु.से.) के निर्देशन* एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात नसर उल्लाह सिद्धिकी के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र त्रिपाठी के हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक थान सिंह देशमुख, आरक्षक आदित्य कंदोई , हेमलाल रावते, वीरेंद्र कुमार वर्मा एवं यातायात की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27/07/25 को वाहन चेकिंग के दौरान गायत्री चौक दंतेवाड़ा में ट्रक चालक आधिपत्य वाहन क्रमांक TS 29 TB 5679 को प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बिना मूल दस्तावेज के वाहन चलाने पर माननीय सीजेएम न्यायालय दंतेवाड़ा प्रस्तुत किया।

गया जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने एवं मूल दस्तावेज पेश नहीं करने पर ट्रक चालक याकूब पासा पिता एच डी रहीम उम्र 29 वर्ष साकिन भद्राद्री तेलंगाना को ₹22100 के अर्थ दंड से दंडित किया गया परंतु ट्रक चालक द्वारा अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर माननीय न्यायालय द्वारा 01 माह 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Comment

Leave a Comment