जे के मिश्र
जिला ब्यूरो चीफ
नवभारत टाइम्स 24*7in बिलासपुर
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के आगामी चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से अहम फैसला आया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 14 जुलाई 2025 को जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को निर्धारित की है।
दरअसल, साहू संघ द्वारा 7 जनवरी 2025 को संगठन के चुनाव और बायलॉज संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 30 अप्रैल को चार चरणों में चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया। इसी दौरान चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक आपत्ति दाखिल की गई, जिसके आधार पर रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटीज ने संज्ञान लेते हुए सहायक रजिस्ट्रार को जांच समिति गठित कर 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए।
संघ ने इस आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती
प्रदेश साहू संघ की ओर से अधिवक्ता विवेक वर्मा के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार को ऐसी कोई समिति गठित करने या चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। संघ ने तर्क दिया कि न तो रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जांच के आदेश दिए गए थे और न ही सहायक रजिस्ट्रार के पास इस प्रकार की कार्रवाई का वैधानिक अधिकार है। इसलिए यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस दलील को गंभीरता से लेते हुए सहायक रजिस्ट्रार के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। अब इस मामले में अंतिम निर्णय 5 अगस्त को सुनवाई के बाद होगा।
