नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया है कि संसद से पारित यह अधिनियम 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अब कानून बन गया है।
इसके साथ ही राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है।


हालांकि, विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है।
Author: Deepak Mittal










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