दो नाबालिग बालिकाओं का विवाह रुकवाया गया

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निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली

मुंगेली- जिला स्तरीय टीम ने मुंगेली अंतर्गत दो नाबालिग बालिकाओं का विवाह रूकवाया। बता दें कि कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार बाल विवाह को रोकने के लिए महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी संजुला शर्मा ने बताया कि मुंगेली अंतर्गत दो नाबालिग बालिकाओं के विवाह की सूचना मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंची और परिजनों को दुष्परिणाम बताते हुए बाल विवाह नहीं कराने की समझाईश देते हुए विवाह को स्थगित कराया गया।

इस दौरान परिजनों ने बाल विवाह नहीं कराने की सहमति भी दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी अंजुबाला शुक्ला ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह कराए जाने पर 02 वर्ष की सजा के साथ 01 लाख रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह रोकने एवं संरक्षण वाले बच्चों की मदद के लिए चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 पर कॉल कर सकते हैं।

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Author: Deepak Mittal

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