निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली
मुंगेली- पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल भापुसे के कुशल निर्देशन मे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबडा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी माधुरी धिरही के मार्ग दर्शन पर थाना लोरमी के अप०क्र0 470/2024 धारा 137 (2) 87.64 (2) बीएनएस 4,6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण मे प्रार्थी पीड़िता के पिता दिनांक 02.12.24 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक अपृहता/पीड़िता को ग्राम ढोलगी से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है.
कि रिपोर्ट पर धारा 137 (2) बीएनएस का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया, दौरान विवेचना दिनांक 18.01.2025 को अपहृता को बस स्टैण्ड लोरमी से समक्ष गवाह के बरामद कर बरामदमी पंचनामा तैयार किया गया अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 180 बीएनएसएस का कथन कराया गया है .
जो अपने कथन मे दिनांक घटना से लगातार आरोपी श्याम प्रकाश पिता रामकिशुन यादव उम्र 19 वर्ष साकिन ढोलगी थाना लोरमी के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाना बतायी है, मामले मे धारा 87.64 (2) बीएनएस एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गयी है
प्रकरण मे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आपरेशन मुस्कान के तहत आरोपी श्याम प्रकाश पिता रामकिशुन उम्र 19 वर्ष साकिन ढोलगी थाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग. को बस स्टैण्ड से घेराबंदी कर पकड़े बाद हिरासत मे लेकर थाना आकर आरोपी को दिनांक 18.01.2025 के 16:00 बजे विधिवत गिर. कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी, सउनि लखीराम नेताम महिला आरक्षक 381 दुर्गा यादव की भूमिका सराहनीय रही।
Author: Deepak Mittal










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