उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है। उम्मीद है कि राज्य में 26 जनवरी से UCC लागू हो जाएगा। इसके तहत लिव-इन रिलेशन के लिए शादी की तरह ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
साथ ही वसीयत उत्तराधिकार के मामलों में गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी होगी और सभी रजिस्ट्रेशन में फोटो और आधार की डिटेल लगाई जाएंगी। सोमवार को उत्तराखंड सरकार ने अपने अधिकारियों को UCC पोर्टल के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी।
Indian Express के मुताबिक, यह ट्रेनिंग तीन उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों यानी SDM की उपस्थिति में दी गई, जिसमें 14 अधिकारियों ने भाग लिया। यह ट्रेनिंग 20 जनवरी को खत्म होगी। UCC पोर्टल पर तीन स्टेकहोल्डर के लिए लॉग इन करने के विकल्प हैं – नागरिक, सेवा केंद्र कर्मचारी और अधिकारी। साइन अप करने के लिए आधार डिटेल जरूरी हैं।
पोर्टल पर मिलने वाली सर्विस की लिस्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन, तलाक और लिव-इन रजिस्ट्रेशन, लिव-इन रिलेशन टर्मिनेशन, बिना वसीयत के उत्तराधिकार और कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा, वसीयत उत्तराधिकार, आवेदन खारिज होने की स्थिति में अपील, इंफॉर्मेशन और शिकायत दर्ज कराना शामिल हैं।
