नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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मामले का संक्षिप्त विवरण: थाना बलौदा, जिला जांजगीर चांपा में प्रार्थी ने 11 जनवरी 2023 को अपनी नाबालिक पुत्री के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने लगातार पतासाजी की, जिसके बाद तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी को मुखबिर और सायबर सेल के माध्यम से जानकारी मिली। सहायक उप निरीक्षक कृष्णपाल कंवर, प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार और महिला आरक्षक करूणा खैरवार को जम्मू-कश्मीर भेजकर अभियुक्त दिनेश कुमार निर्मलकर के कब्जे से पीड़िता को सतावरी रोड, जम्मू से बरामद किया गया।

पीड़िता का बयान, परिजनों का बयान और अन्य साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आरोपी दिनेश कुमार निर्मलकर (उम्र 20 वर्ष), निवासी जर्वे(ब), थाना बलौदा, जिला जांजगीर चांपा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय का निर्णय: अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर ने अभियुक्त दिनेश कुमार निर्मलकर को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई:

  • धारा 363 (भादवि) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का जुर्माना
  • धारा 366 (क) (भादवि) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का जुर्माना
  • धारा 376(2)(एन) (भादवि) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का जुर्माना
  • पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का जुर्माना

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की। मामले की विवेचना तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा की गई।

पुलिस अधीक्षक की सराहना:
श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने इस मामले की उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचक निरीक्षक गोपाल सतपथी की सराहना की है और इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप आरोपी को सश्रम कारावास दिलवाया गया।

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Author: Deepak Mittal

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