मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा दोनों चुनाव आयुक्तों को नजरअंदाज कर SIR पर फैसले लेने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त (EC) सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ है, तो हम हमेशा उसे रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का आधार जो न्यूज रिपोर्ट है, वह 100% सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है। हम उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।
Author: Deepak Mittal









