
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी मामले में विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB/EOW) ने उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं का उल्लेख किया गया है।
ACB/EOW की ओर से जारी नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 का उल्लेख है। इसके अलावा IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज प्रकरण का भी हवाला दिया गया है।
नोटिस में बताया गया है कि अपराध क्रमांक 03/2024 में विवेचना के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना है। यह अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
Author: Deepak Mittal









