

बिजली कंपनी को निर्देश, HC ने कहा – मृत महिला के परिजन को दे मुआवजा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की अपील को खारिज करते हुए बिजली के झटके से महिला की हुई मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मृत महिला के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां