17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को रामनवमी के अवसर पर शराब दुकान शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

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रामनवमी के अवसर पर 17 अप्रैल 2024 को शुष्क दिवस घोषित

जरखान नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो प्रमुख बीजापुर 

बीजापुर 12 अप्रैल 2024- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के तहत वर्ष 2024 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को रामनवमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।,,

जरखान नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो प्रमुख बीजापुर 

*(दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24X7.in प्रधान संपादक रायपुर)*

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Author: Deepak Mittal

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