निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुन्दन कुमार ने आदेश जारी कर दीपक साहू, पिता चन्द्रकुमार साहू निवासी वार्ड क्रमांक 12 थाना सरगॉव, गरूण सिंह पिता हीरा सिंह निवासी ग्राम नगपुरा थाना सरगॉव, योगेश्वर आर्मो पिता नंदलाल आर्मो निवासी ग्राम करही, थाना सिटी कोतवाली और सिद्धांत सिंह ठाकुर पिता अभिषेक सिंह ठाकुर निवासी ग्राम लालाकापा थाना सिटी कोतवाली को 06 माह के लिए जिलाबदर किया है।
इन्हें मुंगेली एवं उनके सरहदी जिला कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बलौदाबाजार-भाटापारा एवं डिंडौरी (म. प्र.) जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा 06 माह की अवधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दीपक साहू ने वर्ष 2018 से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर अवैध शराब, मादक पदार्थ (गांजा) के विक्रय करने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, आर्म्स एक्ट के प्रकरण, महिला के साथ छेड़छाड़ जैसे अपराध घटित किया है। गरूण सिंह पिछले 06-07 वर्षों से घर के अंदर घुसकर अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करना सहित आपराधिक अभित्रास, गृह अत्याचार एवं दादागिरी का अपराध घटित किया है।
इसी तरह योगेश्वर आर्मो वर्ष 2017 से लगातार बलवा, मारपीट एवं आगजनी जैसे गंभीर अपराध घटित करने और सिद्धांत सिंह ठाकुर आपराधिक प्रवृत्ति का होेने के साथ ही वर्ष 2016 से लगातार बलवा, रास्ता रोककर आगजनी एवं अन्य गंभीर अपराध घटित किया है।
उक्त चारों अपराधियों के कृत्य एवं अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं होने तथा उनके आपराधिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ ही शांति व्यवस्था सदाचार बनाए रखने के लिए उपरोक्त जिलों की सीमाओं में इस आदेश के तामिल होने से 06 माह की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं करने के आदेशित किया गया है।

Author: Deepak Mittal
