01 जुलाई 2024 से प्रवर्तित 03 नवीन आपराधिक कानून पर जिला कार्यालय सभा कक्ष में कार्यशाला का हुआ आयोजन

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नवभारत टाइम्स जिला बीजापुर ब्यूरो प्रमुख जरखान 6263448923

 

01 जुलाई 2024 से प्रवर्तित 03 नवीन आपराधिक कानून पर जिला कार्यालय सभा कक्ष में कार्यशाला का हुआ आयोजन

पूर्व में लागू भारतीय दंड सहिता का भारतीय न्याय संहिता-2023, दंड प्रक्रिया संहिता का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लेगी

नवीन कानून नागरिकों पर केंद्रित, न्याय की अवधारणा को लिए हुए, त्वरित रूप से न्याय सुलभ कराने हेतु नए भारत का नवीन कानून है*

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीजापुर एवं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कार्यशाला सम्पन्न*

जिला कलेक्टर कार्यालय के इन्द्रावती सभाकक्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 तीन नए कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला आयोजित हुआ। उक्त कार्यशाला में कलेक्टर अनुराग पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ताजूद्दीन आसिफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक डा. जितेन्द्र यादव ने नए कानून के उद्देश्य उनकी उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया 

तीनों कानूनों में हुए बदलाव का पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया। उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू, उप पुलिस अधीक्षक गरिमा दादर एवं लोक अभियोजन अधिकारी गणपति जांगड़े ने सारगर्भित ढंग से सामान्य शब्दों में पुराने कानून में हुए बदलाव को समझाया। पुराने कानून और नए कानून का तुलनात्मक रूप से समीक्षा करते हुए उनके उपयोगिता जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का प्रयोग, समयबद्ध प्रक्रिया,औपनिवेशिक कानूनों में सुधार को स्पष्ट किया गया। 

 

कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार, अति0पुलिस अधीक्षक ऑप्स वैभव बैंकर, अति0पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना, संयुक्त कलेक्टर कैलाश वर्मा, एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल, एसडीएम भैरमगढ़ विकास सर्वे, डिप्टी कलेक्टर उत्तम सिंह पंचारी, डीएसपी तुलसीराम लेकाम सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि, अधिवक्तागण सहित गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे।

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Author: Deepak Mittal

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