हाई कोर्ट के आदेश के दो महीने विलंब से याचिकाकर्ता को मिली राहत

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नवभारत टाइम्स 24X7.in के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:

हाई कोर्ट के आदेश के दो महीने विलंब से याचिकाकर्ता को मिली राहत

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी दो महीने विलंब से याचिकाकर्ता को राहत मिली है। कोर्ट ने अफसरों के खिलाफ जुर्माना लगाने से इंकार कर दिया है। आरएन सनमानी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह जिला-कोरिया से 31 जुलाई 2017 को डिप्टी कलेक्टर पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के पश्चात उनके खिलाफ लंबित विभागीय जांच का हवाला देकर उनके अधिकांश सेवानिवृत्ति देयक रोक दिए गए थे।

 

अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि आदेश के लगभग दो महीने विलंब से याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है। अधिकारियों के जवाब के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने के आरोप में सचिव राजस्व विभाग, कमिश्नर एवं कलेक्टर सरगुजा के खिलाफ जुर्माना लगाने की मांग की थी।

 

कोर्ट ने अफसरों के खिलाफ जुर्माना लगाने से इंकार कर दिया है। आरएन सनमानी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह जिला-कोरिया से 31 जुलाई 2017 को डिप्टी कलेक्टर पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के पश्चात उनके विरुद्ध लंबित विभागीय जांच का हवाला देकर उनके अधिकांश सेवानिवृत्ति देयक रोक दिए गए थे।

 

20 जुलाई 2022 को विभागीय जांच में दोषमुक्त कर दिया गया था। दोषमुक्ति के एक वर्ष तीन माह पश्चात भी सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 60 दिनों के भीतर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश राज्य शासन को दिए थे।

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Author: Deepak Mittal

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