
*दीपक मित्तल बालोद रायपुर छत्तीसगढ़*
दल्लीराजहरा,, पीड़िता ने थाना राजहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 31.03.2024 के रात्रि में खाना खाकर सोयी थी रात्रि करीबन 12.30 बजे पीड़िता के घर के सामने गाली गलौज की आवाज सुनाई दिया तो पीडिता जगकर अपने घर के आंगन में आकर देखी तो सुधीर राजपूत पीड़िता के भाईयों को गाली गुप्तार कर रहा था,

जिसे पीड़िता ने मेरे भाईयों को क्यों गाली गुप्तार कर रहे हो कहने पर सुधीर राजपूत ने पीड़िता को भी मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर घर के बाहर के लोहे के गेट को लात से मारकर घर के आंगन में आकर पीड़िता की बेइज्जती करने की नियत से हाथ को पकड़ कर खींचते हुए घर से बाहर गली में निकाल कर एक मुक्का सीने में मारा और पीड़िता के कपड़ा को खींचते हुए छेड़छाड़ करने लगा तब पीडिता ने सुधीर राजपूत को धक्का दी तब सुधीर ने हाथ को छोडा और पीड़िता को गलत-गलत ईशारा करने लगा, पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी सुधीर राजपूत पिता महेम्बर सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड कमांक 21 शास्त्रीनगर दल्लीराजहरा थाना राजहरा जिला बालोद के विरूध्द अपराध धारा 294,506,323,456,354,354 (क), 354 (ख) भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमान एस.आर. भगत के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक डॉ० चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजहरा निरीक्षक सुनील तिर्की एवं स्टाफ के द्वारा आरोपी को पता तलाश कर आरोपी सुधीर राजपूत पिता महेम्बर सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 21 शास्त्रीनगर दल्लीराजहरा थाना राजहरा जिला बालोद (छ.ग.) को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।,
*(दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24*7 in प्रधान संपादक रायपुर)*

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Author: Deepak Mittal










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