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बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को ACB-IAS में दर्ज आबकारी स्कैम की FIR के मामले में महत्वपूर्ण राहत दी है।

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को ACB-IAS में दर्ज आबकारी स्कैम की FIR के मामले में महत्वपूर्ण राहत दी है।

जे के मिश्र

सोमवार को 1 अप्रैल को पूर्व IAS टुटेजा की याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस एन के चन्द्रवंशीय ने एकल बेंच में की। इस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2023 के ऑर्डर को संदर्भित करते हुए पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को आबकारी मामले में कार्रवाई से राहत दी।

इस मामले में हाईकोर्ट में ED की ओर से पैरवी उपमहाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय और एसीबी-ईओडब्लू की ओर से वकील रनबीर सिंह मरहास ने अपनी बात रखी। जबकि अनिल टुटेजा की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल और राजीव श्रीवास्तव ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की

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