जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राजस्व अधिकारियों को दी तीन नए कानूनों के प्रावधानों की जानकारी 

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दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24 x7in प्रधान संपादक छत्तीसगढ़
बालोद,कलेक्टर  इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार जिले में देश में 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन महत्वपूर्ण कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का समुचित प्रचार-प्रसार का कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. प्रज्ञा पचौरी ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिले के सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को तीनों नए कानून में राजस्व मामलों से संबंधित प्रावधानों एवं धाराओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर  इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. प्रज्ञा पचैरी का दुर्ग जिले में स्थानांतरण होने के उपरांत बालोद जिले से कार्य मुक्त होने से ठीक पहले देश में लागू हो रहे तीनों कानूनों के संबंध में राजस्व अधिकारियों को जानकारी देने हेतु जिला कार्यालय में सहर्ष पहुँचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कलेक्टर ने इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. प्रज्ञा पचैरी के दुर्ग जिले में स्थानांतरण होने पर कलेक्टर  इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल एवं अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक ने प्रतीक चिह्न एवं शाॅल भेंटकर सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीनों नए कानूनों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंध मंे जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में परिस्थितियाँ बदली हैं और संचार के साधन भी बढ़े हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान समय के अनुरूप नया कानून लाया गया है। डाॅ. पचैरी ने नये कानून में कार्यपालक दण्डाधिकारियों से संबंधित धाराओं के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
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