कांकेर कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू*

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*नवभारत टाइम्स 24×7.in जिला कांकेर ब्यूरो प्रमुख विक्की सोनी*

*कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू*

उत्तर बस्तर कांकेर 24 जून 2024 – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेश महादेव क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 जून से 17 सितंबर 2024 कुल 90 दिवस तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दी है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

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