GST On Popcorn: सिनेमा घरों में खुले रूप में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्टोरेंट की तरह ही 5 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता रहेगा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे एक ओवरऑल सप्लाई के रूप में माना जाएगा और इस मामले में मुख्य सप्लाई टिकट है, इसलिए उसकी लागू दर के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।
पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं
जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को स्पष्ट किया गया था। दरअसल, नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर लागू वर्गीकरण और जीएसटी रेट को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश से अनुरोध मिला था। पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग टैक्स रेट
सूत्रों के अनुसार, पॉपकॉर्न को सिनेमा घरों में खुले रूप में बेचा जाता है, और इसलिए इसपर ‘रेस्टोरेंट सर्विस’ के समान पांच प्रतिशत की दर लागू होती रहेगी। हालांकि, इसके लिए पॉपकॉर्न की स्वतंत्र रूप से आपूर्ति करनी होगी।
जीएसटी के तहत नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसपर पांच प्रतिशत टैक्स लगता है। जब इसे पहले से पैक और लेबल के साथ बेचा जाता है, तो दर 12 प्रतिशत होती है।
चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी
कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी चीनी कन्फेक्शनरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, और इसलिए कैरेमलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि काउंसिल ने नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर वर्गीकरण विवादों के समाधान के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की।